लिव-इन में रही लड़की के अबॉर्शन को कोर्ट का इंकार: कोर्ट ने कहा- वयस्क उम्र में सहमति से रिश्ते बनने पर नहीं दे सकते गर्भपात की इजाजत – Gujarat News

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3 साल युवक के साथ बतौर पार्टनर रही थी 23 वर्षीय लड़की।

गुजरात हाईकोर्ट ने लिवइन पार्टनर से गर्भवती 23 वर्षीय लड़की को 6 माह के गर्भ को गिराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। युवती ने रूम पार्टनर रहे युवक के खिलाफ शादी का वादा कर दुष्कर्म का आरोप लगवाया है। इसके बाद गर्भपात की इजाजत के लिए हाईकोर्ट पहुंची

रूम पार्टनर के साथ 3 साल से से रह रही थी गर्भपात की इजाजत के लिए लड़की ने अदालत को बताया था कि रूम पार्टनर युवक के साथ वह 3 साल से अधिक समय से रह रही थी। पार्टनर से 6 माह का गर्भ ठहरा है। वह युवक मुझे स्वीकारने को तैयार नहीं है। इसलिए गर्भपात की इजाजत दी जाए। सरकारी वकील ने दलील दी कि लड़की वयस्क है। उसने मर्जी से संबंध बनाए हैं। हाईकोर्ट गर्भपात की इजाजत नहीं दे सकता।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आई थी मामला सौराष्ट्र अंचल के अमरेली की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आई थी, जहां समाज के युवक के साथ बतौर रूमपार्टनर रहना शुरू किया। दो साल पहले करीब आने पर दोनों ने लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी कर लिया था। छात्रा की दर्ज शिकायत पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।



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