नहीं गिरेगी मंडी मस्जिद, कोर्ट ने लगाई रोक; क्या कहा

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हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मस्जिद गिराए जाने को लेकर नगर निगम की कोर्ट के गत 13 सितंबर को सुनाए गए फैसले पर शिमला में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट ने रोक लगा दी है। आगामी आदेशों तक मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा है।

इस मामले में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की गई है। मंडी के नगर निगम के पास इन आदेशों की कॉपी भी पहुंच चुकी है। नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जो फैसला उन्होंने सुनाया था उसपर रोक लगा दी गई है और उच्चाधिकारियों के आगामी आदेशों तक अब इसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आने वाले समय में जो आदेश प्राप्त होंगे उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, टीसीपी कोर्ट के फैसले पर हिंदू संगठनों की भी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देवभूमि संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य घनश्याम ठाकुर ने टीसीपी की कोर्ट से हिंदू संगठनों को भी अपना पक्ष रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी दस्तावेज हैं और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए।

इस बारे में बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि हिंदू संगठन 20 अक्तूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे। यदि फैसला हक में नहीं आया तो वे कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। अवैध निर्माण को गिराने के लिए चाहे संघर्ष का रास्ता ही क्यों न लेना पड़े, उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने मुस्लिम समाज को अपना वो वादा भी याद दिलाया है जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को स्वयं गिराने की बात कही थी। इनका कहना है कि अवैध निर्माण को हर हाल में गिराया जाना चाहिए।



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