एमपी में लड़की को पैट्रोल डालकर जिंदा जलाया, बाप भी कर चुका गंदी करतूतें- ये था मामला

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एमपी में लड़की को पैट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। इससे पहले लड़के के बाप ने भी लड़की के साथ गंदी करतूतें की थी। इसके लिए उसे गिरफ्तार भी किया गया था।

Ratan Gupta पीटीआई, खंडवारविवार, 13 अक्टूबर 2024 11:15 पूर्वाह्न
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मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से 19 साल की लड़की को पैट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने वाला 22 साल की लड़का है। उसने अपने आरोपी पिता पर लगे केस को वापस लेने के लिए महिला पर जोर जबरदस्ती की। इसके बाद उसने पीड़ित को जलाकर मारने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटे के पिता पर लड़की से छेड़छाड़ और जबरन कपड़े उतारने का आरोप है। इस आरोप में वह जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आया है। अब पुलिस ने लड़की को जलाने के आरोप ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

बाप ने की छेड़छाड़ और कपड़े उतारने की कोशिश

एसपी ने बताया कि 7 अक्टूबर को अर्जुन के पिता ने लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और कपड़े उतारने की कोशिश की। इस घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित महिला के बयान को महिला मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड भी किया गया था। इसके बाद आरोपी मांगीलाल को भारतीय दंड सहिंता की धारा 74 और धारा 76 के तहत गिरफ्तार किया गया था। धारा 74 में किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर आपराधिक बल या हमला करने का मामला आता है। वहीं धारा 76 में महिला को निर्वस्त्र करने या नग्न होने के लिए मजबूर करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल या हमला करना शामिल है।

लड़की ने फिर दर्ज कराया बयान

पुलिस ने बताया कि मांगेलाल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मगर इसके एक दिन बाद 8 अक्टूबर को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद महिला एसपी ऑफिस पहुंची और उसने कहा कि आरोपी मांगीलाल के ऊपर और भी धाराएं लगाई जाएं, क्योंकि उस दिन वह डरी हुई थी। अधिकारी ने बताया, “मैंने इलाके के शहर पुलिस अधीक्षक से महिला की शिकायत पर गौर करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद, पीछा करने का आरोप भी जोड़ दिया गया।

हमले में 27 फीसदी जल गई लड़की

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी अर्जुन अपने पिता मांगीलाल बलाई के खिलाफ मामला वापस लेने का दवाब बना रहा था। महिला ने बताया कि वे लोग दूर के रिश्तेदार हैं और एक ही जाति के हैं। आरोपी अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा किसी की हत्या करने के प्रयास से जुड़ी है। खंडवा के एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि शनिवार को हुए इस हमले में लड़की 27 फीसदी जल गई है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइस साल के आरोपी अर्जुन बलाई को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है।



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