राज्य सरकार ने बिरौल व्यवहार न्यायालय को दी बड़ी सौगात

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गबिरौल। बिरौल व्यवहार न्यायालय को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की बेंच की सुविधा जल्द

न्यूज़रैप हिन्दुस्तानदरभंगामंगलवार, 15 अक्टूबर 2024 07:55 अपराह्न
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बिरौल। बिरौल व्यवहार न्यायालय को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की बेंच की सुविधा जल्द मिलनी तय हो गयी है। सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी है। इसकी सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब वादी-प्रतिवादियों को न्याय के लिए बेनीपुर स्थित कैम्प कोर्ट में अर्जी लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। इससे पूर्व अनुमंडल क्षेत्र के सभी छह थानों में दर्ज मुकदमे जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य थे, उनका विचारण बेनीपुर में कैंप अपर जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में सुनवाई की जाती रही है। अब सरकार ने इसकी स्वीकृति देकर बहुत बड़ी सौगात दी है। उक्त बेंच के आ जाने पर सत्र न्यायालय के योग्य मुकदमों के विचारणीय सभी कांडों का सुनवाई बिरौल में होने लगेगी। अग्रिम जमानत के लिए भी लोग इस न्यायालय में याचिका दाखिल कर पायेंगे।

बार एसोसियसन के अध्यक्ष बच्चे लाल झा, सचिव राज कपूर पांडे, वरीय अधिवक्ता बीरेंद्र कुमार यादव व अशोक यादव ने बताया कि सरकार ने क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। अब अनुसूचित जाति-जनजाति, उत्पाद कोर्ट व परिवार कोर्ट की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो यहां के लोगों को न्यायालय से सभी सुविधाएं मिलने लगेंगी। उन्होंने बताया कि बिरौल के लोगों के लिए वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी ने विकास के कई काम किये हैं। वे डीजे कोर्ट, दरभंगा में दाखिल सभी जमानत याचिकाएं जो बिरौल एवं बेनीपुर से संबंधित हैं, की सुनवाई के लिए बेनीपुर न्यायालय में स्थानान्तरण कर देते हैं ताकि याचिकाकर्ताओं को तनाव से बचाया जा सके।



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